Pune Court Crime News | स्कूली शिक्षिका को गलत नजर से देखकर छेड़छाड़ करने वाले उपमुख्याध्यापक को 2 वर्ष के कारावास की सजा
पुणे : Pune Court Crime News | स्कूली शिक्षिका को गलत नजर से देखते हुए उसके साथ छेड़छाड़ करने वाले उपमुख्याध्यापक को लष्कर कोर्ट ने दोन वर्ष कारावास और 15 हजार रुपए के दंड की सजा सुनाई है. सह-प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी एस. एच. अटकारे ने यह फैसला सुनाया है. इस मामले में उपमुख्याध्यापक सुरेश पांडुरंग सावंत (नि. हडपसर) को सजा सुनाई गई है. (Pune Court Crime News )
मांजरी के एक स्कूल में जुलाई २०१७ में यह घटना हुई थी. इस मामले में शिक्षिका ने हडपसर पुलिस स्टेशन
में शिकायत दर्ज कराई थी.
घटना के दिन सावंत ने शिकायतकर्ता की मदद करने के बहाने बुलाया
और उससे अश्लील बर्ताव किया. इस केस का कामकाज सहायक सरकारी वकील अंजला नवगिरे ने किया.
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