Pune Crime Court News | सगे भाई के सिर को पत्थर से कुचलकर हत्या करने वाले को उम्रकैद की सजा; जिला सत्र न्यायालय ने लगाया एक लाख का दंड

Pune Court News | Nasrapur girl rape and murder case to be heard in-camera from May 21; Trial to be fast-tracked in special court in Pune

पुणे : Pune Crime Court News | मां को परेशान करने की वजह से सगे भाई के सिर को पत्थर से कुचलकर हत्या करने के मामले में जिला सत्र न्यायालय ने आरोपी को उम्रकैद व १ लाख रुपए के दंड की सजा सुनाइ है.

सजा पाने वाले आरोपी का नाम निलेश बबन बोरकर (उम्र 3१, नि कोंडेबस्ती, उरुली देवाची, ता़ हवेली) है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पी पी जाधव ने यह फैसला सुनाया है. यह घटना उरुली देवाची के कोंडे बस्ती में १९ जनवरी २०२० को हुई थी. इस घटना में मंगेश बबन बोरकर की हत्या हुई थी.

मंगेश बोरकर अपनी मां रत्नमाला बबन बोरकर को परेशान करता था. इसे लेकर दोनों भाई मंगेश और निलेश में विवाद हुआ. इसी दौरान गुस्से में निलेश ने मंगेश के सिर को पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी. लोणी कालभोर पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर निलेश बोरकर को गिरफ्तार कर लिया था. सहायक पुलिस निरीक्षक स्वप्निल लोखंडे ने मामले की जांच कर १७ अप्रैल २०२० को कोर्ट में चार्जशीट फाइल की थी.

इस मामले की सुनवाई में सरकारी वकील नामदेव तरलगट्टी ने काम देखा. उन्हें कोर्ट पैरवी में ललिता कानवडे ने मदद की. सरकारी पक्ष द्वारा पेश किए गए सबूत को सही मानकर कोर्ट ने निलेश बोरकर को उम्रकैद व १ लाख रुपए दंड और दंड नहीं भरने पर अतिरिक्त 3 महीने की सजा सुनाई है.

पुलिस उपायुक्त डॉ. राजकुमार शिंदे ने कार्रवाई के लिए प्रोत्साहन के तौर पर कोर्ट पैरवी हवलदार ललिता कानवडे व जांच अधिकारी सहायक पुलिस निरीक्षक स्वप्निल लोखंडे को १० हजार रुपए इनाम देना मंजूर किया है. पिछले ४ महीने में लोणी कालभोर पुलिस स्टेशन के ६ मामले में आरोपियों को सजा सुनाई गई है.

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